इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए नाबालिग बाध्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लडक़ी को सात महीने से अधिक की गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन कराने की अनुमति देते हुए कहा कि कोई भी अदालत किसी महिला, विशेषकर नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था पूरी अवधि तक जारी रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां…