बालिग को अपने घर लौटने के लिए राज्य नहीं कर सकता मजबूर्र: बॉम्बे हाईकोर्ट
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि कोई भी बालिग महिला अपनी इच्छा से यह तय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है कि वह कहां रहेगी, किससे शादी करेगी और आगे पढ़ाई करेगी या नहीं। राज्य या उसके अधिकारी उसे जबरन माता-पिता के घर लौटने के लिए मजबूर नहीं…