सिर्फ संभावना के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता : मप्र हाई कोर्ट
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने अहम आदेश में कहा है “सिर्फ संभावना के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. सबूतों की ऐसी पूरी कड़ी होनी चाहिए, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि अपराध इसी आरोपी ने किया है.”…