मतदान और चुनाव लडऩे का अधिकार मौलिक नहीं :सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि न तो मतदान का अधिकार और न ही चुनाव लडऩे का अधिकार मौलिक अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये दोनों अधिकार अलग-अलग हैं और पूरी तरह कानून से संचालित होते हैं, न कि संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने यह टिप्पणी राजस्थान के जिला दुग्ध संघों के चुनाव से जुड़े एक विवाद की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मतदान का अधिकार व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है, जबकि चुनाव लडऩे का अधिकार एक अलग और अतिरिक्त अधिकार है, जिस पर योग्यता, अयोग्यता और अन्य संस्थागत शर्तें लागू की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने मतदान और चुनाव लडऩे के अधिकार को एक समान मानकर गलती की। अदालत के अनुसार संबंधित उपविधियां केवल चुनाव लडऩे की पात्रता तय करती हैं और वे मतदान के अधिकार को प्रभावित नहीं करतीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन उपविधियों का उद्देश्य यह तय करना है कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या पद पर बना रह सकता है। इन्हें अयोग्यता से जोडऩा गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने व्यापक फैसला दे दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सभी पक्षों को सुनने का अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सहकारी संस्थाएं अपने उपविधियों के जरिए चुनाव प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व को नियंत्रित कर सकती हैं। यह फैसला चुनावी अधिकारों की कानूनी प्रकृति और उनके दायरे को स्पष्ट करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *