राज्यसभा की कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त


मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका
भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है। नटराजन ने हैदराबाद के एक न्यायालयीन मामले की जानकारी नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए शपथ पत्र में नहीं दी थी । इस पर भाजपा की ओर से मंगलवार को आपत्ति दर्ज की गई थी।
बदले घटनाक्रम के बाद भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और नटराजन के विरुद्ध खड़े हुए भाजपा प्रत्याशी महेश केवट का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। संख्याबल के आधार पर दो सीट भाजपा को मिलनी थी और तीसरी कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध भाजपा ने प्रत्याशी खड़ा कर मतदान की नौबत ला दी थी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति के बारे में भी जानकारियां छिपाई थीं, जिसके चलते उनका नामांकन पत्र निरस्त किया गया है। राजाभोज एयरपोर्ट में विशेष विमान में सवार हो चुके कांग्रेस विधायकों को ऐन वक्त पर वापस उतरना पड़ा। तीसरी सीट पर भाजपा द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने के बाद कांग्रेस अपने कुनबे को एकजुट रखने और किसी भी तरह के ‘वोट कटने’ के डर से अपने विधायकों को भोपाल से बाहर शिफ्ट कर रही थी। इसके लिए कांग्रेस द्वारा एक 75 सीटर विशाल चार्टर्ड विमान बुक किया गया था, जिससे कुल 68 विधायकों को बेंगलुरु भेजा जाना था। रणनीति के तहत 38 विधायक विशेष विमान में सवार होने के लिए रनवे तक पहुंच भी चुके थे। लेकिन जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने की खबर आई, पूरी बिसात पलट गई। विशेष विमान से बेंगलुरु जाने के लिए रवाना हो रहे इन कांग्रेस विधायकों को वापस भोपाल रनवे पर आना पड़ा और विमान की उड़ान को फिलहाल रोकना पड़ा।
मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ हैदराबाद में शिकायत
मीनाक्षी नटराजन पर यह मामला 2025 से जुड़ा है. जहां 20 अगस्त 2025 को ए श्रीलता नाम की एक महिला ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेशन की अदालत में मीनाक्षी और चार अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर मीनाक्षी सहित 4 पर बीएनएस की कई धाराओं 356, 61, 45, 46, 351(2). 3(5) और 79 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को मीनाक्षी को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर जवाब देने के निर्देश दिए थे. इसके बाद मीनाक्षी के वकील 24 अक्टूबर 2025 को जवाबी हलफनामा दाखिल किया था. जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था.

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