कई दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाओं पर रोक


नई दिल्ली। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री, वितरण व आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा इन दवाओं के इस्तेमाल का कोई चिकित्सकीय आधार नहीं है। इनसे जुड़े संभावित जोखिमों के मद्देनजर इनका लगातार इस्तेमाल लाभकारी नहीं माना गया है।
मंत्रालय ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की गई समीक्षा के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत आदेश जारी किया है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने कई दवा संयोजनों की जांच कर उन्हें अवैज्ञानिक, चिकित्सकीय रूप से अनुचित या संभावित रूप से हानिकारक पाया। प्रतिबंधित दवाओं में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड-एथोहेप्टाजीन, डाइसाइक्लोमीन-पैरासिटामोल-क्लिडिनियम ब्रोमाइड, ग्लिक्लाजाइड-क्रोमियम पिकोलिनेट और पैरासिटामोल-लिग्नोकेन जैसे कॉम्बिनेशन शामिल हैं। कई एंटीबायोटिक आधारित कॉम्बिनेशन पर भी रोक लगाई गई है, जिनमें अमॉक्सिसिलिन-सैराटियोपेप्टिडेज, अमॉक्सिसिलिन-क्लॉक्सासिलिन-लैक्टिक एसिड बैसिलस-सैराटियोपेप्टिडेज, सेफाड्रॉक्सिल-प्रोबेनेसिड और सेफ्यूरोक्साइम-सैराटियोपेप्टिडेज शामिल हैं। त्वचा और स्किनकेयर उत्पादों में एलोवेरा या एलो एक्सट्रैक्ट के साथ विटामिन-ई, जोजोबा ऑयल, ऑरेंज ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, टी ट्री ऑयल, एलैंटोइन और डी-पैंथेनॉल जैसे संयोजन भी प्रतिबंधित किए गए हैं।

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