लंबित मामलों के लिए सिर्फ जजों को दोष नहीं दे सकते :जस्टिस अमानुल्लाह

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि भारत में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के लिए पूरी तरह से न्यायाधीशों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने इसकी पीछे की वजह बताते हुए कहा कि न्याय वितरण प्रणाली में देरी अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि वकीलों द्वारा मामलों की पैरवी और संचालन कैसे किया जाता है।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि न्यायाधीशों के समक्ष प्रतिदिन सैकड़ों मामले सूचीबद्ध होते हैं। उन्होंने बताया कि निचली अदालत के स्तर पर, किसी भी न्यायाधीश के पास प्रतिदिन 400-500 से कम मामले नहीं होते। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय में यह संख्या और भी ज्यादा है। उन्होंने कहा न्यायाधीशों का लंबित मामलों या मुकदमों के ढेर से कोई लेना-देना नहीं है। एक न्यायाधीश को निश्चित समय के लिए बैठना पड़ता है। क्या किसी न्यायाधीश के न बैठने की शिकायत होती है? ऐसा बहुत कम होता है। “उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों का यह कर्तव्य है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत सभी तर्कों को सुनें, भले ही वे दोहरावपूर्ण या लंबे प्रतीत हों। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायाधीश और मामलों के निपटारे की दर के बीच बहुत कम संबंध है, और इस बात पर जोर दिया कि कार्यवाही की अवधि अक्सर वकीलों द्वारा निर्धारित की जाती है। उन्होंने विधि पेशे के भीतर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से उन प्रथाओं के संबंध में जो मुकदमेबाजी में देरी में योगदान करती हैं, जैसे कि लंबी बहस और स्थगन।

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