सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को उसके माता-पिता के घर से निकलने का आदेश दिया


नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने एक बेटे को उसके वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के घर से निकलने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला मिस्टर मिश्रा और उनकी पत्नी से जुड़े एक मामले में सुनाया जिन्हें उनके बड़े बेटे ने उनके पैतृक घर से लौटने पर मुंबई स्थित घर में घुसने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कई मौकों पर देखा है कि ट्रिब्यूनल के पास तब यह अधिकार है कि वह किसी बच्चे या रिश्तेदार को सीनियर सिटिजन की प्रॉपर्टी से निकालने का आदेश दे सकता है जब सीनियर सिटिजन का गुजारा करने और ख्याल रखने की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 80 साल के सीनियर सिटिजन मिस्टर मिश्रा ने दायर किया था। उनकी पत्नी 78 साल की हैं। दंपति के तीन बच्चे हैं, जो सभी नौकरी करते हैं। यह झगड़ा उनके सबसे बड़े बेटे से हुआ, जो एक व्यापारी है। मिस्टर मिश्रा ने मुंबई, महाराष्ट्र में दो प्रॉपर्टी खरीदी थीं—एक यादव नगर में और दूसरी बंगाली चॉल, साकी नाका में। लेकिन, जब वह अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश चले गए, तो उन्होंने इन प्रॉपर्टी की देखभाल अपने बच्चों को सौंप दी।

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