चेम्बर आवंटन प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने लगाई रोक

रीवा। नवीन कुलदीप सिंह सोमवंशी एडवोकेट ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि न्यायालय भवन रीवा के संचालन में लगभग चार माह से ज्यादा का समय हो गया है किन्तु आज दिनांक तक चेम्बर आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है तथा अधिवक्तागण कोर्ट परिसर के वाहर बैठने के लिए मजबूर हैं। उन्होने कहा कि पदाधिकारियों की आपसी खींचतान की वजह से चेम्बर व सीट आवंटन में बार-बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा था और हर बार नियमाबली परिवर्तित कर चेम्बर व सीट आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती थी बार-बार के परिवर्तन से अधिवक्ताओं के मध्य व्यापक रोष उत्पन्न हो रहा था जिस वजह से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा चेम्बर व सीट आवंटन में गजट नोटीफिकेशन जारी किया गया एवं उक्त नोटीफिकेशन के मुताविक चेम्बर का आवंटन किया गया तदोपरांत भी अधिवक्ताओं का विरोध शांत नहीं हुआ और उन्हीं में से कुछ अधिवक्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायधिपति व न्यायधिपति श्री विनय सराफ की युगलपीठ ने दिनांक 19.02.2026 को निर्णय पारित कर आगामी सुनवाई दिनांक तक के लिए चेम्बर आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। देखना यह है कि उक्त दोनो याचिकाओं का निराकरण होने में कितना समय लगता है क्योकि वर्षात शुरू होने के पूर्व याचिकाओं का निराकरण नहीं हो पाया तो वर्षात के मौसम में अधिवक्ताओं तथा पक्षकारों को घोर असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा।

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