समान एवं सिरमौर चौराहा ओवरब्रिज के नीचे वाहन पार्किंग में मनमानी का मामला
कुल मिलाकर किया गया 50000 से अधिक का जुर्माना
विंध्य भारत, रीवा
नगर पालिक निगम रीवा ने समान फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे स्थित वाहन पार्किंग एवं सिरमौर चौराहा ओवर ब्रिज के नीचे वाहन पर्किंग के संविदाकार मेमर्स एस.डी. गु्रप्स एण्ड एजेन्सी प्रो0 शुभम कुमार द्विवेदी तनय श्री सुरेश द्विवेदी पर अनुबंध उल्लंघन, अवैध वसूली और निर्धारित नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्यवाही की गई। निगम द्वारा संयुक्त निरीक्षण में अनिमितताए पाये जाने पर दोनो पार्किंग स्थलों पर 31-31 हजार का जुर्माना किया गया। उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत समान फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे स्थित वाहन पार्किंग एवं सिरमौर चौराहाहै ओवर ब्रिज के नीचे की वाहन पार्किंग का मेमर्स एस.डी. ग्रुप एण्ड एजेन्सी प्रो शुभम कुमार द्विवेदी तनय सुरेश द्विवेदी अमहिया रीवा को दिनांक 19.03.2025 से 18.03.2026 तक 12 माह का ठेका दिया गया था। किन्तु ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली किये जाने, अनुबंध का पालन नही करने, निर्धारित समय पर किश्त की राशि जमा नही करने के कारण नगर निगम द्वारा नोटिस दी गई इसके बावजूद नोटिस का जबाव प्रस्तुत नही किया गया है। दिनांक 03.09.2025 को नगर निगम के राजस्व विभाग एवं उडऩदस्ता दल के सदस्यों के साथ समान फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे एवं सिरमौर चौराहा फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे वाहन पार्किंग स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ठेकेदार द्वारा नियमों के अनुसार निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली पार्किंग स्थल पर की जा रही है तथा नियमानुसार रसीद तस्दीक नही कराई जा रही है। नियमों का उल्लंघन कर फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे फल, सब्जी एवं अन्य सामग्रियों की दुकान तथा भारी वाहन की पार्किंग भी करायी जा रही है। बिना परिचय पत्र के वसूली किया जा रहा है। प्रावधान अनुसार पार्किंग स्थल पर रेट सूची का फ्लैक्स बोर्ड, जिसमें वसूलीकर्ता का नाम फोटो मोबाइल नम्बर, वसूली मद रेट, लिखना अनिवार्य है, वह नहीं लगाया गया है। पार्किंग स्थल पर गोमती, ठेला एवं दुकान का संचालन कराया जा रहा है। नगर निगम द्वारा निर्देशित किया गया है कि ठेकेदार पूरित अनुबंध की कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों का पालन करें, किश्त की वांछित राशि जमा करें तथा दो दिन में अनुबंध की कंडिका अनुसार पार्किंग स्थल पर फ्लैक्स बोर्ड लगाया जाय, अन्यथा निर्धारित अवधि में नहीं लगाने पर निगम द्वारा स्वयं के व्यय पर लगाया जावेगा और ठेकेदार से किश्त की राशि से उसकी प्रतिपूर्ति की जावेगी। समान फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे स्थित वाहन पार्किंग में वसूलीकर्ता निगम द्वारा निर्धारित ड्रेस एवं प्रदाय किये गये परिचय-पत्र के बिना वसूली करते पाये गये, शिकायत की पुष्टि पर अनुबंध अनुसार रू.10000/- तथा अवैध वसूली की शिकायत के प्रमाणीकरण के आधार पर अनुबंध अनुसार रू. 21000 का जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है। इसी प्रकार सिरमौर चौराहा ओवर ब्रिज के नीचे की वाहन पार्किंग में वसूलीकर्ता निगम द्वारा निर्धारित ड्रेस एवं प्रदाय किये गये परिचय-पत्र के बिना वसूली करते पाये गये, शिकायत की पुष्टि पर अनुबंध अनुसार रू.10000/- तथा अवैध वसूली की शिकायत के प्रमाणीकरण के आधार पर अनुबंध अनुसार रू. 21000 का जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है। ठेकेदार को निर्देश दिए गए है कि उक्त राशि 03 दिवस के अन्दर जमा करें, अन्यथा निविदा निरस्त कर, जमा अमानत राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।