नशीली कफ सिरप के अवैध कारोबारी के मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला
रामनई पेट्रोल पंप के पास 15 मार्च 2023 को पकड़ी गई थी अवैध नशीली कफ सिरप
विशेष संवाददाता, रीवा
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस न्यायालय रीवा ने एक मामले में सुनवाई करते हुए नईम खान उर्फ बच्चा खान को 10 साल सश्रम कारावास के साथ 10 लाख अर्थ दंड की सजा सुनाई है। आरोपी के कब्जे से नशीली कफ सिरप की 24 शीशियां बरामद हुई थी।
उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक नील ग्रीव पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 मार्च 2023 को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नईम खान उर्फ बच्चा खान के पास से यह आपत्तिजनक नशीली कफ सिरप बरामद की थी। घटना के संबंध में बताया गया है कि सहायक उप निरीक्षक धनेश पांडे अपने स्टाफ के साथ कहीं जा रहे थे तभी रामनई पेट्रोल पंप के पास मुखबिर से सूचना मिली थी कि रायपुर कर्चुलियान का रहने वाला नईम खान उर्फ बच्चा खान दाल सागर तालाब के पास अवैध नशीली कफ सिरप बिक्री के उद्देश्य से छुपा कर रखा है। यह सूचना मिलते ही एसडीओपी को जानकारी देते हुए वैधानिक औपचारिकताएं पूरी की। मुखबिर के बताएं स्थान पर घेराबंदी का संदेही को पकड़ा गया और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम नईम उर्फ बच्चा खान पिता नाजिम खान निवासी रायपुर कर्चुलियान होना बताया। संदेही ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने यह सिर्फ ऋषि ध्वज सिंह से खरीदी है जिसके बाद पुलिस द्वारा ऋषि ध्वज सिंह के खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध किया। विवेचना के पश्चात मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी गांव के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण में सुनवाई की गई इसमें अभियोजन की ओर से 10 अभियोजन साक्षी एवं 36 दस्तावेज परीक्षित करवा। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नीलग्रीव पांडे ने कोर्ट से कहा कि इस तरह के अपराध से नवयुवक नशे के आदी हो रहे हैं और समाज को खोखला कर रहे हैं ऐसे अपराधियों के विरुद्ध दंड पर नमी बढ़ता जाना उचित नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दंड से दंडित किया जाना उचित होगा। जिस पर न्यायालय ने आरोपी नईम खान को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 साल का सश्रम कारावास एवं 1 लाख के अर्थ दंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया है।