सुप्रीम कोर्ट में बुधवार के बाद गुरुवार को भी वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 पर सुनवाई हुई। हालांकि, करीब आधे घंटे बाद ही कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर दिया। इसमें केंद्र सरकार को जवाब के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया। साथ ही नए अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लागू न करने को कहा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर वक्फ संशोधन कानून, 2025 के मामले में सुनवाई की। केंद्र की तरफ से दी गई दलीलों के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय दे दिया। हालांकि, कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता की तरफ से दिए गए भरोसे के तहत कुछ अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनसे कानून तो लागू रहेगा, लेकिन अगली सुनवाई तक इसके कुछ प्रावधान पर एक तरह की रोक लगा दी गई है।