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आपसी समझौते की आधार पर मामलों का हुआ निराकरण 1 दिन में हुआ 1867 प्रकरणों का निराकरण

चेक बाउंस, मोटर क्लेम, विद्युत लंबित प्रकरण निपटाकर खुशी-खुशी वापस लौटे लोग
2मोटर क्लेम मामले में सर्वाधिक 5 करोड़ 70 लाख 40 हजार का क्लेम हुआ अवार्ड

विशेष संवाददाता, रीवा

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार रीवा में लोक अदालत का आयोजन किया गया। रीवा में जिला एवं तहसील न्यायालयों में कुल 49 खण्डपीठों का गठन किया गया था जिसमें 1867 प्रकरण निपटाये गये तथा 10 करोड़ 97 लाख 34 हजार 479 रुपये का क्लेम एवार्ड किया गया। खास बात यह रही कि दोनों पक्षों के पक्षकार आपसी सहमति सुलह के साथ मामले का निराकरण किये और खुशी-खुशी घर गये।
इस मामले में बताया गया है कि दाण्डिक प्रकरण के 329 मामले निपटाये गये। जिसमें 23 लाख 32 हजार 334 रुपये का एवार्ड हुआ। इसी प्रकार चेक बाउंस के 170 मामलों में 2 करोड़ 13 लाख 35 हजार 35 रुपये, मोटर क्लेम प्रकरण के 159 प्रकरण के मामलों में 5 करोड़ 70 लाख 40 हजार 362 रुपये, सिविल के 85 मामलों में एक करोड़ 28 लाख 54 हजार 339 रुपये, पारिवारिक विवाद के 35 प्रकरणों में 3 लाख 10 हजार, विद्युत लंबित प्रकरण के 153 मामलों में 20 लाख 62 हजार 277 रुपये का एवार्ड पारित हुआ। विद्युत प्रकरण प्रीलिटिगेशन के 294 मामलों में 34 लाख 39 हजार 803 रुपये का एवार्ड हुआ। इसी प्रकार जलकर के अलावा अन्य प्रीलिटिगेशन तथा अन्य लंबित प्रकरण भी निपटाये गये। कुल 1867 मामलों में 10 करोड़ 97 लाख 34 हजार 479 रुपये के एवार्ड घोषित किये गये। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते के तहत मामले निराकृत किये जाते हैं। कार्यक्रम की शुरूआत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के प्रमुख राकेश मोहन प्रधान जिला न्यायाधीश ने दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसी प्रकार न्यायाधीशों की उपस्थिति में लोक अदालत का सुचारू संचालन हुआ तथा पक्षकारों ने आपसी समझौते के साथ मामले का निराकरण कराया।
नल कनेक्शन था नहीं, ननि ने 23 हज़ार बिल के समझौते की भेजी नोटिस, भटक रहा था वृद्ध
जिला न्यायालय रीवा में चल रहे लोक अदालत के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। जिसमें अमहिया निवासी एक वृद्ध नगर निगम द्वारा दी गई नोटिस लिए घूम रहा था। मामला यह था कि उसने कभी नल का कनेक्शन करवाया ही नहीं, लेकिन नगर निगम ने उसे 23000 रुपए बिल जमा करने की नोटिस के साथ समझौता का पत्र जारी कर दिया। बताया गया है कि 77 वर्षीय वृद्ध छोटेलाल सोनी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर के पीछे ही निवास करते है। उनके घर के अंदर खुद का हैंड पंप है। कभी नल कनेक्शन कराया नहीं। नोटिस मिली तो वह परेशान हुए और नेशनल लोक अदालत में पहुंच कर न्याय की गुहार लगाई। उन्हें जो नोटिस दी गई है उस नोटिस में जलकर के नाम पर 23601 रुपए 50 पैसे पानी का बिल बकाया होना एवं समझौते का उल्लेख है। उक्त नोटिस में एच के त्रिपाठी प्रभारी अधिकारी नगर पालिक निगम रीवा की सील एवं हस्ताक्षर हैं। वृद्ध छोटेलाल सोनी का कहना है कि उन्होंने आज तक कभी भी नल कनेक्शन नहीं लिया वह अपने हैंड पंप से पानी भरते हैं उनके नाम से झूंठा पानी का बिल भेजा गया है , छोटेलाल सोनी ने जिला न्यायाधीश महोदय से न्याय की गुहार लगाई है। पीडि़त वृद्ध की मुलाकात जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता शिव सिंह से हुई। उन्होंने पीडि़त पक्ष से सारी जानकारी लिया शिव सिंह का कहना है कि लोक अदालत एक न्याय जगत का महापर्व है जहां न्याय होना चाहिए।

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