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गला काटकर हत्या के प्रयास में युवक को 10 वर्ष की कठोर सजा

सीधी। गला काटकर हत्या के प्रयास में आरोपित को दस वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा मिली है। अपर लोक अभियोजक श्रद्धा सिंह ने अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया।

दीपू रावत बोला कि मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होने देगा
श्रद्धा सिंह ने बताया कि 6 फरवरी 2023 को रीतू कोल अपने घर में बाहर बैठकर कपडे़ धो रही थी, तभी दीपू रावत, निवासी ग्राम पोखडौर आया, बोला कि वह उससे शादी करेगी या नहीं। उसने कहा कि जहां उसके माता-पिता शादी करेंगे, वह वहीं शादी करेगी। इस बात से दीपू रावत बोला कि यदि वह उसकी न होगी तो किसी और की भी नहीं होने देगा।

अपने जेब से ब्लेड से उसका गला काट दिया
अपने जेब से ब्लेड निकाल कर लड़की का मुंह पकड़ कर ब्लेड से उसका गला काट दिया, जिससे वह वहीं गिर गई। घटना की रिपोर्ट थाना बहरी में पंजीबद्ध की गई। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किए गया।

अपील न होने की दशा में प्रतिकर स्वरूप दिलाएं
शासन की ओर से पैरवी करते हुए परिणामस्वरूप प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू रावत तनय रमेश रावत 23 वर्ष, निवासी पोखडौर (पडरिया) को धारा 307 भादवि के आरोप में कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीडि़ता रीतू कोल को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में प्रतिकर स्वरूप दिलाने का भी आदेश पारित किया गया।

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