विशेष संवाददाता, रीवा
नगर निगम रीवा द्वारा राष्ट्रीय मछली विकास योजना के अंतर्गत मछली मार्केट के प्रथम तल पर निर्मित व आवंटित दुकानों के अन्यत्र अन्य जगहों पर बिना अनुमति मीट, मटन का व्यापार किए जाने पर सख्त रुख अपनाया गया है। निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने उक्त अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी को पत्र जारी किए हैं।
इस संबंध में बताया गया है कि निगम आयुक्त ने 5 दुकानदारों जिनमें अमर बादल (मटन हाउस, दुकान क्रमांक 25), बृजेश चिकवा (दुकान क्रमांक 27), लक्ष्मी प्रसाद चिकवा (दुकान क्रमांक 17), धीरज (लकी मीट हाउस, दुकान क्रमांक 25) एवं अहमद कुरैशी (इंडियन मीट हाउस, दुकान क्रमांक 10) के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 255 एवं 257 का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह सभी दुकानदार पूर्व में पुलिस की उपस्थिति में दी गई चेतावनी के बावजूद बिना अनुमति मांस विक्रय करते पाए गए। जो निगम के नियमों, परिषद के निर्णयों एवं शासन के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है।
उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा मछली मार्केट में मीट, मटन विक्रेताओं के लिए नियमानुसार दुकानें आवंटित की गई थीं। परंतु, कुछ दुकानदारों द्वारा बिना अनुमति और आवंटन के नियमों का उल्लंघन करते हुए मीट, मटन का व्यापार किया जा रहा था।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम रीवा द्वारा राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड योजनान्तर्गत रीवा नगर के वार्ड क्रमांक 6 कनौडिया पेट्रोल पम्प के पीछेय मत्स्य झिरिया नाला के पास मत्स्य बाजार केन्द्र के प्रथम तल पर मीट, मटन की दुकानों का निर्माण कराया गया है। इस संबंध में बताया गया है कि 23 मई से इनके द्वारा मटन का व्यवसाय पुन: चालू कर पशुओं का वध भी उसी दुकान में किया जा रहा है। इनके द्वारा निम्न प्रावधानों, परिषद के निर्णयों, शासन के नीति-निर्देशों एवं आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था । मत्स्य बाजार केन्द्र झिरिया रीवा के प्रथम तल पर निर्मित व आवंटित दुकानो में उक्त व्यक्ति के शिफ्ट नहीं होने, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 255 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त नहीं करने, धारा 257 के अन्तर्गत निगम द्वारा निर्धारित पशुवध स्थल पर पशुवध न कराकर निजी दुकान में पशुवध करने, मध्यप्रदेश शासन के नीति-निर्देशों, परिषद द्वारा पारित निर्णय एवं आवंटन आदेश की शर्तों का उल्लंघन है। निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे द्वारा इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को पत्र जारी किए हैं। नगर निगम द्वारा यह सख्त कदम अवैध मीट व्यापार पर लगाम लगाने और स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करने हेतु उठाया गया है।