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ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी, बिना अनुमति उड़ाया तो होगी कार्रवाई

नगर प्रतिनिधि, रीवा

देश में मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिले में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने भी सभी जिलों में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। रीवा जिला प्रशासन ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए जिले में ड्रोन उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अब रीवा जिले में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी तरह के ड्रोन का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ड्रोन उड़ाने से पहले संबंधित थाने में इसकी लिखित जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
ड्रोन संचालन के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए ड्रोन संचालकों को वैध भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है, जिससे यह और भी सरल हो गया है। रीवा के संवेदनशील और प्रमुख क्षेत्रों जैसे टोंस हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, रीवा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की ड्रोन गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, जिससे जिले में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके।

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