अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षक नहीं मना पाए त्यौहार
नगर प्रतिनिधि, रीवा
जि़ला के नौनिहालों का भविष्य गढऩे का भार उठाने वाली संस्था लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के हर फैसले को लेकर बार-बार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मनमानी पर उतारू इस संस्था पर सरकार का नियंत्रण शायद खत्म हो चला है।
एक के बाद एक उलझाऊ फैसले, कभी नियमित शिक्षकों की भर्ती में टालमटोल तो कभी अतिथि शिक्षकों की बेदखली के मनमाने फैसले। अब तो डीपीआई की तानाशाही की इंतहा हो गई हैं। जिला साहित प्रदेश के नौनिहालों का भविष्य गढऩे का भार उठाने वाली संस्था लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के हर फैसले को लेकर बार-बार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मनमानी पर उतारू इस संस्था पर सरकार का नियंत्रण शायद खत्म हो चला है।
अफसरों को परेशान शिक्षकों की सुध है न तो स्कूलों में पढऩे वाले लाखों बच्चों की चिंता, बस जब मन में आता है कोई उल्टा-सीधा फरमान जारी कर डालते हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का मामला थमा तक नहीं और अब अनुदान प्राप्त स्कूलों को लेकर डीपीआई की तानाशाही का टंटा स््रसामने आ गया है। डीपीआई में बैठे मनमौजी अफसरों का काम देखकर तो लगने लगा है कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा का तो अब भगवान ही मालिक है।
संचालनालय की मनमानी पर बेबस है सरकार
सबके मन में आएदिन डीपीआई के किस्से सुनकर कोफ्त उठती होगी। अब अनुदान प्राप्त स्कूलों का किस्सा भी आप जानने की जिज्ञासा आपके मन में उठना तय है। तो हम बताते हैं कि आखिर अब डीपीआई ने नया क्या कारनामा कर डाला है। इसे जानकार भी आप अपने माथे को हथेली से पीट लेंगे, लेकिन व्यवस्था में बैठे हमारे जनप्रतिनिधि और अफसरों के कानों पर शायद ही जूं रेंगे।
क्योंकि बार-बार डीपीआई की तानाशाही, मनमाने फरमानों से हो रही उलझन सामने आने पर भी स्कूल शिक्षा मंत्री ने ध्यान दिया है न ही सीएम मनमौजियों पर वक्रदृष्टि डाल रहे हैं।
दरअसल संचालित गैर सरकारी स्कूल जिन्हें सरकार से शिक्षकों के वेतन एवं अन्य कार्यों के लिए हर महीने अनुदान प्राप्त होता है। अनुदान प्राप्त स्कूलों के सहारे शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों का एक बड़ा वर्ग है जो शिक्षा के लिए इन स्कूलों पर ही निर्भर है। बीते माह यानी 22 जुलाई 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा था। इसमें अनुदान प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों द्वारा साल 1981 से 2024 के बीच वसूली गई शुल्क का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही शुल्क का ब्यौरा प्राप्त न होने तक इन स्कूलों में पढ़ाने वालों का वेतन भुगतान रोकने का आदेश भी डीपीआई कमिश्नर द्वारा दिया गया है। 35 साल का ब्यौरा अचानक मांगने की वजह से स्कूल उन्हें उपलब्ध नहीं करा पाए और इस वजह से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है।
डीपीआई मांग रही सरकार द्वारा बंद फीस का ब्यौरा
अब बताते हैं कि इस सनक भरे आदेश के जवाब में अनुदान प्राप्त स्कूलों का क्या कहना है। अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने लोक शिक्षण संचालनालय के इस आदेश के जवाब में कहना है कि पहले तो शासन स्तर से जो जानकारी मांगी गई है वह आदेश ही त्रुटिपूर्ण है। सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों को साल 1985 से ही शिक्षण शुल्क वसूलने से रोक दिया गया था। यानी सरकारी स्कूलों की तरह ही इन स्कूलों में भी पढऩे वाले बच्चों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता
इसी के बदले में सरकार से हर महीने अनुदान प्राप्त होता है जिससे शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। यही नहीं शिक्षकों ने आदेश को तानाशाही बताते हुए कहा कि डीपीआई को यदि जानकारी चाहिए भी है तो इसके लिए स्कूल का संचालन करने वाली संस्था जिम्मेदार है। पढ़ाने वाले शिक्षक या दूसरे कर्मचारियों का इससे कोई लेनादेना नहीं है। इसके बाद भी अनुदान रोककर उनका वेतन अटकाना उचित नहीं है। क्योंकि वेतन रुकने से उनके परिवार पर भी इसका असर पड़ रहा है।
यह है डीपीआई द्वारा वेतन अटकाने की वजह
असल वजह बताते हैं जिसके कारण डीपीआई ने अनुदान प्राप्त गैरसरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन रोका है। शिक्षकों ने बताया कि अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी स्कूल के शिक्षकों के समान वेतनमान देने के आदेश दिया गया है। इसी के तहत साल 2000 से पूर्व के कार्यरत शिक्षकों को इस श्रेणी में रखा गया है। साल 2015 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसी के आधार पर अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को छठवें वेतनमान स्वीकृत किया था। लोक शिक्षण संचालनालय की टालमटोल के चलते सातवां वेतनमान न देने पर संगठन द्वारा साल 2017 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने सातवां वेतनमान देने का आदेश दिया लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय इसे टालता रहा। मजबूरी में साल 2019 में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी थी। इस पर हाईकोर्ट ने कुछ माह पहले स्कूल शिक्षा और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सहित लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश सुनाया था। इस आदेश के बाद से ही संचालनालय अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को प्रताडि़त कर रहा है। जुलाई से पहले भी तीन महीने तक वेतन रोका गया था और अब नए आदेश का बहाना लेकर रक्षाबंधन-जन्माष्टमी के त्यौहारों के बावजूद वेतन में रोड़ा अटका दिया है।